रफीक खान
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने अपराधी को ट्रिपल मृत्यु दंड से दंडित किया है। अदालत ने अपराधी की मां और बेटी को भी सजा सुनाई है। अदालत में विशेष जज कुमुदिनी पटेल ने अपने फैसले में लिखा है कि अपराधी का यह कृत्य राक्षसों के समान है और इससे बख्शा नहीं जाना चाहिए। "Triple death sentence": In the case of rape and murder of a 5-year-old innocent, the judge said - "His lust is like that of a demon"
जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि सजा सुनाने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। 26 सितंबर 2024 को गिरफ्तारी के बाद से ही तीनों जेल में थे। जेल भेजे जाते समय अपराधी मां-बेटी के चेहरे पर डर और घबराहट दिख रही थी, लेकिन मुख्य अपराधी अतुल निहाले के चेहरे पर कोई शिकन दिखाई नहीं दे रही थी। अतुल निहाले के खिलाफ खरगोन में पहले से छेड़खानी, चोरी जैसे छह आपराधिक मामले दर्ज हैं। पांच महीने पहले भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके की एक मल्टी में पांच वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में न्याय हो गया। भोपाल की विशेष अदालत ने इस मामले में दुष्कर्मी और हत्यारे अतुल निहाले (25) को तीहरी फांसी की सजा सुनाई है। 100 पेज के अपने फैसले में विशेष न्यायाधीश कुमुदनी पटेल ने इसे दुर्लभतम मामला बताते हुए लिखा कि अपराधी की वासना राक्षसों जैसी है। न्यायालय ने पिछले सप्ताह आरोपितों को दोषी घोषित कर दिया था। मंगलवार को सजा सुनाई गई। अतुल को हत्या, दुष्कर्म के दौरान मौत और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के गुप्तांगों को विकृत करने के अपराध के लिए अलग-अलग मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। वहीं लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) के तहत उम्र कैद की सजा दी गई है। हत्यारे की मां बसंती बाई और उसकी बहन चंचल भालसे को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।