रफीक खान
घूसखोरों को नव वर्ष के पहले दिन भी ना शर्मा आई और ना ही कोई डर लगा कि वह क्या कर रहे हैं? रिश्वतखोरी की लत ने इन्हें तमाम लिहाजों से परे रखा हुआ है। नतीजन 1 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के दो जिलों में रिश्वतखोरों को जाल में फांस लिया गया। लोकायुक्त पुलिस की विशेष स्थापना शाखा टीमों ने रीवा संभाग के मऊगंज जिले के बाबू को 5,90000 रुपये की रिश्वत एक रिटायर्ड कर्मचारियों से लेते हुए तो वहीं दूसरी और बड़वानी जिले में पदस्थ मत्स्य विभाग का सहायक संचालक को ₹5000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दोनों रिश्वतखोरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई है। On the first day of the year, two bribe takers were caught in the net, Babu was arrested while taking 5.90 lakh and Saheb was arrested while taking 5 thousand
जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि मऊगंज के रहने वाले रिटायर्ड हेडमास्टर राम निहोर साकेत की शिकायत पर लोकायुक्त रीवा की टीम ने मऊगंज में साल के पहले दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी बाबू राजाराम गुप्ता को लाखों रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर बाबू राजाराम गुप्ता ने रिटायर्ड हेडमास्टर रामनिहोर साकेत से उनके एरियर्स एवं अर्जित अवकाश की राशि 12 लाख 70 हजार रूपए का भुगतान करने के एवज में 50% की राशि रुपए 6 लाख 20 हजार रिश्वत की मांग की थी। फरियादी रिटायर्ड हेड मास्टर रामनिहोर साकेत पहले 30 हजार रूपए बाबू राजाराम गुप्ता को दे चुका था। जिसके बाद उसने लोकायुक्त रीवा कार्यालय में शिकायत की। शिकायत जांच में सही पाई गई जिसके बाद लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया और रिश्वत देने के लिए रिश्वतखोर बाबू राजाराम गुप्ता के पास भेजा। बाबू राजाराम ने जैसे ही मऊगंज स्थित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्थित अपने कक्ष में 50 हजार रूपए कैश व 5 लाख 40 हजार रूपए का चेक रिश्वत के तौर पर लिया तो उसे रंगेहाथों लोकायुक्त की टीम ने दबोच लिया। इसी तरह मछली पालन का कारोबार करने वाले शिकायतकर्ता महेश दिलवारे पिता फक्कन दिलवारें उम्र 43 वर्ष, निवासी कहार मोहल्ला राजपुर तहसील राजपुर जिला बडवानी मैं लोकायुक्त एसपी रीवा को बताया कि जनपद राजपुर जिला बड़वानी ग्राम जलगोन अंतर्गत सिंचाईं जलाशय जलक्षेत्र 85.780 हेक्टेयर को पट्टे पर लेकर समिति के माध्यम से मछली पालन का कार्य करता है। इसके द्वारा उक्त तालाब का पट्टा वर्ष 2013 में 10 वर्ष के लिये लिया गया था। उक्त पट्टे को रिन्यू करने आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे त्रुटिपूर्ण होने से कलेक्टर जिला बडवानी द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तत्पश्चात जनपद पंचायत राजपुर द्वारा पुनः विज्ञप्ति जारी की गई, जिस पर आदिवासी डूब प्रभावित मछया समूह जलगोन के अध्यक्ष श्री बधा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर से स्थगन आदेश लिया गया। उक्त स्थगन आदेश का जवाब आरोपी श्री नारायण प्रसाद रैकवार द्वारा प्रस्तुत करने के एवज में आरोपी द्वारा आवेदक से रिश्वत की मांग की जा रही थी। सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर 01.01.2025 को ट्रेपदल का गठन किया गया एवं आरोपी नारायण प्रसाद रैकवार पिता गौरीशकर रैकवार उम्र 55 वर्ष पद-सहायक सचालक, मत्स्योद्योग, जिला बड़वानी, मूल निवासी- ग्राम पोस्ट कोढी तहसील रघुराजनगर जिला सतना को 5,000/- रू. की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों ट्रेप किया गया।