रफीक खान
मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले काफी चर्चित हुई जोड़ी के अंतर जाति विवाह को लेकर एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल मूलतः जबलपुर निवासी हसनैन अंसारी तथा इंदौर निवासी अंकिता अंतर जाति विवाह करना चाहते थे। परिवारजनों तथा हिंदूवादी संगठनों के विरोध के चलते मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था।अब इस कहानी में जबलपुर कलेक्टरेट के विवाह अधिकारी द्वारा दोनों के अंतर जाति विवाह के आवेदन को ही खारिज कर दिया गया है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रावधानों के तहत आवेदन को स्वीकार योग्य नहीं माना गया है। विवाह अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश की पूरी प्रति समाचार के साथ संलग्न की जा रही है।Hasnain and Ankita's marriage application rejected, another new twist in the much talked about inter caste marriage
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर की अंकिता राठौर और जबलपुर के हसनैन अंसारी की शादी को वैध करार दिया था। कोर्ट ने उन्हें विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत शादी करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी के बाद दोनों को एक महीने तक सुरक्षा दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल दो लोगों का नहीं है, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ही दोनों ने विवाह अधिकारी जबलपुर को शादी का आवेदन किया था।