रफीक खान
मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनो से बहुत चर्चित इंटर कास्ट मैरिज की राह आसान हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले के तहत स्पेशल विवाह को मंजूरी दे दी है। इस तरह के आदेश के बाद अब इंदौर निवासी अंकिता, जबलपुर निवासी हसनैन से शादी कर सकेगी। साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस को हाई कोर्ट ने हर संभव मदद के निर्देश भी दिए हैं। Special Marriage: "Hasnain" can marry "Ankita", High Court gives a big decision, instructs police to provide all possible help
जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा के रहने वाले हसनैन अंसारी की इंटरकास्ट शादी के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत प्रेमी जोड़े को शादी करने का अधिकार है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सेक्शन 4 के तहत शादी का राइट नहीं छीना जा सकता है। मैरिज कोर्ट में उनकी शादी कराई जाए। इतना ही नहीं कोर्ट ने ये भी कहा है कि शादी में बाधा उत्पन्न करने वालों पर एक्शन लेते हुए प्रेमी जोड़े को सुरक्षा भी दी जाए। कहा जाता है कि इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा के रहने वाले हसनैन अंसारी ने शादी के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जब इंटरकास्ट मैरिज की बात सामने आई थी तो हिंदूवादी संगठनों और अंकिता के परिजनों ने विरोध किया था। इससे पहले 2 अक्टूबर 2024 को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल ढगट की बेंच ने लड़के को सुरक्षा देते हुए लड़की को शादी के निर्णय के लिए 12 नवंबर तक विचार करने के लिए नारी निकेतन में रखने के निर्देश दिए थे और अब उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने का अधिकार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से प्रदान कर दिया गया है। इस तरह अब वह दोनों दाम्पत्य सूत्र में बंध सकते हैं।