"पीपुल्स" ग्रुप की 280 करोड रुपए की संपत्ति ED ने की कुर्क, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी जांच शुरू - khabarupdateindia

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"पीपुल्स" ग्रुप की 280 करोड रुपए की संपत्ति ED ने की कुर्क, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी जांच शुरू


रफीक खान
एफडीआई के रूप में प्राप्त धन का खुद को समृद्ध करने, संदिग्ध तरीकों और साधनों के उपयोग संबंधी आरोपों के तहत परिवर्तन निदेशालय द्वारा भोपाल के प्रसिद्ध पीपुल्स ग्रुप समूह की 280 करोड रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। शुक्रवार को इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई जो निम्नानुसार है। ED attached assets worth Rs 280 crore of "People's" Group, investigation also started in money laundering case.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भोपाल पीपुल्स ग्रुप की 280 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क की...

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प्रेस विज्ञप्ति 13.12.2024 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी),


भोपाल ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पीपुल्स ग्रुप, भोपाल, मध्य प्रदेश के मामले में 280 करोड़ रुपये की चल/अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। ईडी ने कंपनी रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश द्वारा पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत दायर 3 अभियोजन शिकायतों (पीसी) के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने एफडीआई के रूप में प्राप्त धन का उपयोग करके खुद को समृद्ध किया, संदिग्ध तरीकों और साधनों का उपयोग किया, पीपुल्स समूह की तीन कंपनियों में 2000-2011 के दौरान 494 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ और इसे 2000 से 2022 के दौरान ब्याज मुक्त (या बहुत कम ब्याज) ‘ऋण’, ‘सुरक्षा जमा’, अग्रिम और ऐसे अन्य नामों से आरोपी व्यक्तियों को बेच दिया गया। ईडी ने इससे पहले इस मामले में 01 नवंबर, 2023 को एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी करके 230.4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी, जो जमीन, भवन और मशीनरी के रूप में थी और इसमें कॉलेज, स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र, पेपर मिल, न्यूजप्रिंट मशीनरी आदि शामिल थे। वर्तमान पीएओ में ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियां पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ईडी द्वारा जब्त की गई शेयरधारिता विदेशी निवेशकों से प्राप्त एफडीआई का उपयोग करके हासिल की गई थी। ईडी ने वर्तमान मामले में माननीय पीएमएलए कोर्ट, भोपाल के समक्ष “अपराध की आय” के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत भी दायर की थी और माननीय न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लिया है। आगे की जांच जारी है।