रफीक खान
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सख्त तेवर अपनाते हुए अनूपपुर जिले के भालूमाडा टी आई सहित 6 पुलिस वालों पर फिर करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि पूरे के पूरे स्टाफ को 900 किलोमीटर दूर कम से कम तबादला किया जाए ताकि यह पुलिस वाले होने वाली जांच में किसी तरह की कोई कलाकारी ना कर सके। यही नहीं इस पूरे मामले की कंप्लायंस रिपोर्ट 3 महीने में तलब की है और इसके लिए डीजीपी को जिम्मेदारी दी गई है। अगर कंप्लायंस रिपोर्ट सामने नहीं आई तो डीजीपी पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। FIR against 6 policemen including TI, transfer the entire staff 900 km away: MP High court
जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि मामला 17 सितंबर 2023 का है। टीआई समेत 6 पुलिसकर्मियों पर मोजर बेयर कंपनी के सुपरवाइजर के साथ मारपीट करने और झूठा केस बनाने का आरोप है। शनिवार को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उक्त आदेश पारित करने वाले जस्टिस जीएस अहलूवालिया की कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों से 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना वसूल कर पीड़ित को दिलाने के लिए कहा। प्रदेश के डीजीपी से कहा है कि अगर पूरे मध्यप्रदेश के थाने के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए, तो 18 फरवरी 2025 को रजिस्ट्रार जनरल के जरिए अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा। अखिलेश पांडे मोजर बेयर कंपनी में सुपरवाइजर हैं। 17 सितंबर को उनकी कंपनी के ट्रक राखड़ लेकर गांव से निकल रहे थे। गांववालों ने ट्रक रोक लिए। अखिलेश ने भालूमेड़ा थाने (अनूपपुर) में कॉल लगाया। थाने से आरक्षक मकसदून सिंह मौके पर पहुंचा। आरोप है कि उसने 5 हजार रुपए की घूस मांगी। कहा कि इसके बाद ही ट्रक आगे जाएंगे। अखिलेश और आरक्षक में विवाद हुआ, इसकी जानकारी पर थाने प्रभारी आरजे धारिया स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। अखिलेश के साथ मारपीट की। इसके बाद आरक्षक मकसूदन ने खुद अपनी वर्दी फाड़ते हुए फर्जी केस बना दिया। हाई कोर्ट के इस आदेश की जानकारी लगने के बाद में पुलिस विभाग में हड़कंप का माहौल बना हुआ है।