रफीक खान
फिल्मी एक्ट्रेस से राजनीति में आई कंगना रनौत लगातार विवादों में बनी रहती है और इसी तरह का उनका एक विवादित बयान यह है कि 1947 में मिली आजादी को उन्होंने भीख करार दिया था। इस तरह के बयान का मामला जब कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी कर कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है। "Begging for the freedom of 1947" Court sent notice to Kangana Ranaut, sought reply
जबलपुर के जिला न्यायालय परिसर में स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला पेश किया गया था। मामले के अनुसार कहा जाता है कि कंगना रनौत ने 2021 में देश की आजादी को लेकर एक बयान में कहा था कि ‘1947 में मिली आजादी भीख में मिली आजादी थी। असल आजादी तो 2014 में मिली थी।’ इस बयान से आहत होकर जबलपुर के अधिवक्ता अमित साहू ने अधारताल थाने में शिकायत की थी। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई न होने पर एसपी को पत्र दिया था। इसके बाद जिला में 2021 में एक शिकायती केस दायर किया था। सांसद बनने पर मामला विशेष कोर्ट में स्थानांतरित होने पर अब विशेष कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 नवंबर 2024 को होगी। जिसमें कंगना रनौत द्वारा अपना जवाब दिया जाएगा।