रफीक खान
कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज द्वारा मामले की सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के मुस्लिम इलाके को मिनी पाकिस्तान कहे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस सी श्री शानंद द्वारा की गई अवांछित टिप्पणियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हुआ। हमने एडवोकेट जनरल और सॉलिसिटर जनरल से भी एडवाइस मांगी है। किसी भी न्यायालय में सुनवाई के दौरान इस तरह की टिप्पणियां दोबारा ना हो इस पर फोकस किया जा रहा है। Supreme Court seeks reply from Karnataka High Court on 'Mini Pakistan' comment
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस राजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस श्रीशानंद के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इनमें वे विवादास्पद टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। इसमें वे एक में बेंगलुरु के मुस्लिम बाहुल्य इलाके को मिनी पाकिस्तान कहते नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरे वीडियो में वे महिला वकील पर असंवेदनशील टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। CJI चंद्रचूड़ ने जज की टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा, हम कुछ बुनियादी दिशानिर्देश तय कर सकते हैं। सोशल मीडिया के युग में जिम्मेदारियां को संभाल रहे महत्वपूर्ण लोगों को कानून और मर्यादा का ध्यान रखना और भी ज्यादा अनिवार्य हो गया है।