लाखों रुपए नगद, सोने-चांदी के आभूषण, स्कॉर्पियो गाड़ी तथा अन्य दहेज सामग्री लेने के बावजूद एक फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए प्रताड़ित करने के मामले में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर स्थित मदन महल थाना अंतर्गत बस स्टैंड चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर नितिन पांडे तथा उसके माता-पिता वा भाई पर एफआईआर दर्ज की गई है। महिला थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की अनेक धाराओं तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। यह मामला सब इंस्पेक्टर नितिन पांडे की पत्नी प्राची पांडे द्वारा दर्ज कराया गया है।
घटना के संबंध में जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि जबलपुर जिले के पहरेवा सिहोरा निवासी प्राची पांडे ने मदन महल पुलिस को बताया कि उसका विवाह 8 दिसंबर 2016 को जबलपुर न्यू शोभापुर कॉलोनी अधारताल निवासी पुलिस विभाग से रिटायर्ड TI नंदकिशोर पांडे के पुत्र मध्य प्रदेश पुलिस में पदस्थ SI नितिन पांडे के साथ हुआ था। वह शुरू से ही अपने मामा भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे स्व. प्रभात पांडे के घर पर रही है तथा वहीं पर उसकी परवरिश हुई है। उसका विवाह मामा के बेटे बहोरीबंद क्षेत्र से विधायक प्रणय पांडे द्वारा कराया गया था। विवाह के दौरान मंगनी में 15 लाख रुपए नगद तथा उसके बाद की रस्म में 20 लाख रुपए नगद, 35 तोला सोना, 40 तोला चांदी, स्कॉर्पियो वाहन तथा घर गृहस्थी का पूरा सामान दहेज में दिया गया था। इस सबके बावजूद और रुपए लाने के लिए उसके पति नितिन पांडे, ससुर नंदकिशोर पांडे, सास सीमा पांडे तथा देवर सुमित पांडे लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। अनेक बार प्राची पांडे द्वारा सुलह करने की कोशिश की गई लेकिन उसे हमेशा घर से भगा दिया जाता था और यह कहा जा रहा था कि जब तक फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं लाओगी तब तक तुम्हें नहीं रखा जाएगा।
कोर्ट में भी लगाया था मामला, फिर वापस लिया
महिला थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में प्राची पांडे ने कहा है कि इस बीच सब इंस्पेक्टर नितिन पांडे ने न्यायालय में एक मामला लगा दिया, जिसमें उसने मांग की कि वह अपनी पत्नी प्राची पांडे के साथ रहना चाहता है लेकिन वह रहने को तैयार नहीं है। प्राची पांडे ने जब अदालत को यह बताया कि वह रहना चाहती है, उसका पति और ससुराल वाले घर से भगा देते हैं। इस स्थिति में सब इंस्पेक्टर नितिन पांडे द्वारा मामले को 4 साल बाद वापस ले लिया गया। महिला पुलिस थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में यह भी कहा गया है कि जब उसके देवर सुमित पांडे की शादी 2023 में शिवरात्रि के दिन हुई तब भी वह ससुराल पहुंची लेकिन उसे भगा दिया गया। इस दौरान उसके साथ उसका भाई प्रांजल पांडे, ड्राइवर नरेंद्र पटेल तथा भाई का दोस्त नवाब अली भी साथ थे। महिला थाने में 8 दिसंबर 2016 से लेकर 23 अप्रैल 2024 के बीच दी गई मानसिक व शारीरिक प्रताड़नाओं के अलावा दहेज की मांग का जिक्र किया गया है। महिला थाने के सब इंस्पेक्टर अशोक त्रिपाठी द्वारा दर्ज एफआईआर में नितिन पांडे, नंदकिशोर पांडे, सीमा पांडे तथा सुमित पांडे के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85, 351(2), 316 (2), 296, 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 - 4 के तहत उक्त सभी को आरोपी बनाया गया है।