रफीक खान
राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद राजस्थान की हाईकोर्ट ने उसे 7 दिन की पैरोल देते हुए इलाज करवाने की अनुमति प्रदान की है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। आसाराम को इलाज के लिए यह हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। आसाराम द्वारा दाखिल की गई याचिका में अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पेरोल दिए जाने का निवेदन किया गया था। पैरोल मिलने के बाद आसाराम अब अपने मनपसंद की अस्पताल में इलाज करवा सकेगा।
यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिससे उसके समर्थकों में हलचल मच गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद, जेल प्रशासन ने उसे तुरंत जोधपुर एम्स में भर्ती कर दिया। मेडिकल चेकअप के बाद आसाराम को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। उसकी तबीयत की खबर सामने आते ही, एम्स के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई, जो उसकी तबीयत को लेकर चिंतित थी।आसाराम ने इलाज के लिए कई बार पैरोल की अर्जी दी थी, लेकिन हर बार उसे खारिज कर दिया गया। इससे पहले, जोधपुर स्थित एक निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में उन्हें पुलिस कस्टडी में इलाज की अनुमति दी गई थी। वहां पर आसाराम ने पुणे के डॉक्टर्स की देखरेख में अपना इलाज करवाया था। तबीयत में सुधार न होने के कारण बाद में उन्हें जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया। अब आसाराम को 7 दिन के लिए स्वतंत्रता होगी कि वह अपना इलाज मनचाही जगह करवा सके।