रफीक खान
मध्य प्रदेश की जबलपुर शहर में गुरुवार को दोपहर औद्योगिक क्षेत्र अधारताल में जिस कपिल कबाड़ी के गोदाम में धमाके हुआ और एक कर्मचारी की मौत हुई, वहां कल यानी कि बुधवार को ही रायपुर से डिफ्यूज बम की पेटियां पहुंची थी। पुलिस ने प्रथम दृष्टया कबाड़ी कपिल जैन तथा उसके भाई सलिल जैन को आरोपी बनाते हुए गिरफतार किया गया है तथा सघन पूछताछ की जा रही है। गनीमत थी कि घटना के दौरान कबाड़खाने में काम करने वाले अन्य कर्मचारी चाय पीने के लिए बाहर चले गए थे, वरना संभवत: और भी लोग चपेट में आ जाते।
अपडेट जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि कबाड़ी कपिल जैन पिछले 15 सालों से स्क्रैप के कारोबार में लगा हुआ है। वह सीधे नीलामी से स्क्रैप खरीदता है और दूसरों द्वारा खरीदे गए स्क्रैप को भी डिस्पोज करने का काम करता है। ऐसे ही पेटी कांटेक्ट के जरिए छत्तीसगढ़ के रायपुर से कपिल जैन कबाड़ी द्वारा स्क्रैप खरीदा गया। जिसमें बमों के खोल तथा डिफ्यूज बमों की पेटी शामिल होना बताई जा रही है। रायपुर से बमों के जखीरा वाला यह स्क्रैप बुधवार को ही जबलपुर पहुंचा था। गुरुवार को उसकी शिफ्टिंग और डिस्पोज प्रक्रिया चल रही थी, इसी दौरान राजा चौधरी नामक एक कर्मचारी चपेट में आ गया और अपनी जान गवा बैठा। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन के अलावा अन्य जांच एजेंसीया मौके पर पहुंच गई और अभी भी जांच पड़ताल कर रही है। गोदाम को सील कर पुलिस वा अन्य जांच एजेंसीयों ने अपने अधीन ले लिया है। गोदाम में कौन-कौन से डिफ्यूज या जिंदा बम है? इसका भी पता लगाया जा रहा है। कपिल जैन का कारोबार किस तरह से चला था और क्या उसका शमीम कबाड़ी जैसे लोगों से भी कोई संपर्क है? इसका भी पता लगाया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि बम धमाके में जिस तरह से बारुद का फैलाव होता है, वैसे कोई निशान वहां नहीं पाए गए हैं लेकिन धमाका इतना तेज था कि उसका एक हाथ तथा शरीर का एक हिस्सा बुरी तरह उड़ गया था।
पुलिस का बयान
सूर्या बायोटेक प्रोडक्ट्रस एंव एलाईट इंडस्ट्रियल इंटरप्राईजेज जो कि एक ही स्थान पर 2 भाईयों कपिल जैन एवं सनिल जैन की स्क्रैप मैटेरियल खरीदने बेचने एवं हार्डवेयर के सामान बनाने की फैक्ट्री बालों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। विस्फोट से फैक्ट्री के कर्मचारी अभिषेक उर्फ राजा चौधरी पिता गेंदालाल चौधरी 24 वर्ष निवासी वर्मा किराना के पीछे चांदमारी तलौया घमापुर की मृत्यु हो गयी है। वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थित में घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण पर आईजी अनिल सिंह कुशवाहा, डीआईजी तुषार कांत विद्यार्थी, एसपी आदित्य प्रताप सिंह तथा प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा बीडीएस, एफएसएल की टीम ने पाया कि मालिकों ने अपने कर्मचारियो के लिये किसी भी प्रकार के सुरक्षा प्रबंध नहीं किये गये है न ही सुरक्षा उपकरण लगाये गये हैं, उक्त कार्यस्थल असुरक्षित होकर चारों तरफ लोहे के नुकीले टुकडे गैस सिलेण्डर, ऑक्सीजन सिलेण्डर बेतरतीब भरे पडे है। उक्त स्थल बंद होकर हवादार भी नहीं है जहॉ काम किया जाना जोखित भरा है एवं नियोजन के लिये उपयुक्त नहीं है। मृतक के परिजनों से मृतक के कार्य कौशल एवं प्रशिक्षण के संबंध में पूछने पर उनके द्वारा यह बताया गया कि मृतक अभिषेक उर्फ राजा चौधरी फैक्ट्री में काम करने के लिये कुशल श्रमिक नहीं था फिर भी नियोजित किया गया था। घटना स्थल के निरीक्षण से यह स्पष्ट है कि फैक्ट्री मालिक कपिल जैन एंव सनिल जैन को उनके कार्य का ज्ञान था और यह भी ज्ञान था कि इनके कृत्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है परिणामतः मृतक अभिषेक उर्फ राजा चौधरी का सदोष मानव बध होना पाये जाने पर कपिल जैन एवं सनिल जैन के विरूद्ध धारा 105 भारतीय न्याय संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर दोनों को अभिरक्षा में लेते हुए घटित हुई घटना के संबंध में पूछताछ एवं वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
सूर्या बायोटेक प्रोडक्ट्रस एंव एलाईट इंडस्ट्रियल इंटरप्राईजेज जो कि एक ही स्थान पर 2 भाईयों कपिल जैन एवं सनिल जैन की स्क्रैप मैटेरियल खरीदने बेचने एवं हार्डवेयर के सामान बनाने की फैक्ट्री बालों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। विस्फोट से फैक्ट्री के कर्मचारी अभिषेक उर्फ राजा चौधरी पिता गेंदालाल चौधरी 24 वर्ष निवासी वर्मा किराना के पीछे चांदमारी तलौया घमापुर की मृत्यु हो गयी है। वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थित में घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण पर आईजी अनिल सिंह कुशवाहा, डीआईजी तुषार कांत विद्यार्थी, एसपी आदित्य प्रताप सिंह तथा प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा बीडीएस, एफएसएल की टीम ने पाया कि मालिकों ने अपने कर्मचारियो के लिये किसी भी प्रकार के सुरक्षा प्रबंध नहीं किये गये है न ही सुरक्षा उपकरण लगाये गये हैं, उक्त कार्यस्थल असुरक्षित होकर चारों तरफ लोहे के नुकीले टुकडे गैस सिलेण्डर, ऑक्सीजन सिलेण्डर बेतरतीब भरे पडे है। उक्त स्थल बंद होकर हवादार भी नहीं है जहॉ काम किया जाना जोखित भरा है एवं नियोजन के लिये उपयुक्त नहीं है। मृतक के परिजनों से मृतक के कार्य कौशल एवं प्रशिक्षण के संबंध में पूछने पर उनके द्वारा यह बताया गया कि मृतक अभिषेक उर्फ राजा चौधरी फैक्ट्री में काम करने के लिये कुशल श्रमिक नहीं था फिर भी नियोजित किया गया था। घटना स्थल के निरीक्षण से यह स्पष्ट है कि फैक्ट्री मालिक कपिल जैन एंव सनिल जैन को उनके कार्य का ज्ञान था और यह भी ज्ञान था कि इनके कृत्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है परिणामतः मृतक अभिषेक उर्फ राजा चौधरी का सदोष मानव बध होना पाये जाने पर कपिल जैन एवं सनिल जैन के विरूद्ध धारा 105 भारतीय न्याय संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर दोनों को अभिरक्षा में लेते हुए घटित हुई घटना के संबंध में पूछताछ एवं वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।