रफीक खान
मध्य प्रदेश के धार जिले से लोकसभा चुनाव 2024 में निर्वाचित सांसद तथा वर्तमान भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग की केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कांग्रेस नेता तथा लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे राधेश्याम मुवेल ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका प्रस्तुत करते हुए समूची निर्वाचन प्रक्रिया को दोषी बताया है। हाई कोर्ट में इस याचिका पर जल्द ही सुनवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है।
इस संबंध में कांग्रेस नेता तथा लोकसभा में प्रत्याशी रहे राधेश्याम नाहर सिंह मुवेल ने ख़बर अपडेट इंडिया से चर्चा करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान जबरदस्त तरीके से धांधली की गई चुनाव आचार संहिता तथा व्यवस्था समेत तमाम बिंदुओं पर जिम्मेदार चुनाव अधिकारियों को अवगत कराते हुए शिकायतें की गई लेकिन प्रशासनिक दबाव के चलते किसी भी चीज पर सुनवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सावित्री ठाकुर ने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया, उसमें आय की जानकारी गलत दी गई। 5 साल बतौर सांसद सरकारी आवास का उपयोग करते हुए उन्होंने जल तथा बिजली जैसे देयकों की अदायगी नहीं की लेकिन उन्होंने संबंधित विभागों की एनओसी प्रस्तुत नहीं की। इस तरह के बिंदुओं पर तो तत्काल गंभीरता से प्रशासनिक स्तर पर ही चुनाव अधिकारियों को निराकरण कर देना था, परंतु सत्तारूढ़ भाजपा की राज्य सरकार के दबाव में ऐसा नहीं किया गया। धांधली चलती रही। अब चुनाव याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट की शरण ली गई है और कोर्ट के सामने तमाम तथ्यों आधारों को स्प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।