रफीक खान
अपने समय के कुख्यात बदमाश रहे मध्य प्रदेश के कटनी जिला निवासी किस्सू तिवारी को 38 साल पुराने एक बहुचर्चित हत्याकांड में पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश Additional District Judge ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। किस्सू तिवारी ने यह हत्याकांड 1986 में किया था। एक व्यक्ति को मारपीट करने के बाद जिंदा चूना भट्टे में फेंक दिया था। 31 दिसम्बर 1986 की रात में राजेंद्र उर्फ देऊ सिंधी से मारपीट कर भट्टे में फेंक कर की थी हत्या। 2 जनवरी 1987 को भट्टे में मिला था शव। यह भी गौरतलब है कि किस्सु तिवारी को हाल ही में अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है।
मामले के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि किस्सू तिवारी पर हत्या, अपहरण, हत्या के प्रयास सहित 22 मामले दर्ज हैं। जिसमें कटनी के अलावा जबलपुर व इंदौर में भी उसने अपराध किए थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के वर्ष 1987 में डेऊं नामक युवक को किस्सू उसके घर से पार्टी के लिए लेकर गया था और खाना खाने के बाद ढाबे में उसके साथ मारपीट की। साथ ही 10 किमी. दूर ले जाकर चूने के जलते भट्टे में उसे झोंक दिया था। दूसरे दिन उसका जला हुआ शव भट्टे से पुलिस ने बरामद किया था। 2021 में डेऊ की हत्या में सजा सुनाने के दौरान फरार हो गया था। 2015 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और उसके बाद वह जमानत पर छूटा था। वर्ष 2021 में डेऊ की हत्या के मामले में उसे जब न्यायालय सजा सुनाने वाली थी तो वह फरार हो गया था।