रफीक खान
नर्मदा तट ग्वारीघाट पर मांगेली तरफ स्थित महंत 108 घनश्याम दास त्यागी के आश्रम और गौशाला पर अब 8 मई 2024 यानी कि बुधवार की सुबह 8:00 बजे प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। महंत 108 द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर तीन मंजिला बिल्डिंग तानी गई है। इन सब अतिक्रमणों को हटाने के लिए तहसीलदार जबलपुर पूर्णिमा खंडायत द्वारा पूर्व में आदेश जारी कर 3 मई को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की थी लेकिन संज्ञान में यह आया कि हाईकोर्ट ने तहसीलदार की कार्रवाई पर रोक लगा दी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपना पक्ष रखा गया और हाईकोर्ट ने महंत के पक्ष में जारी हुए स्थगन आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा महंत के मामले को खारिज कर दिए जाने के बाद अब अतिक्रमण हटाने के लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। जिम्मेदारों की ड्यूटी लगाते हुए 8 मई 2024 की सुबह 8:00 बजे कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार द्वारा नए सिरे से 7 मई 2024 को आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा तट ग्वारीघाट समेत उसके आसपास स्थित तथा नदी के उस पार ढेरों घाट बने हुए हैं और यहां पर बड़े पैमाने पर आश्रमों की आड़ में अवैध कब्जे भी किए गए हैं।
(आदेश और कारवाई का डीटेल्स ऊपर अटैच आदेश में देख सकते हैं।)