रफीक खान
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला दण्ड अधिकारी कार्यालय यानी कि कलेक्ट्रेट में संचालित हो रहे वाहन स्टैंड में गत दिवस हुए विवाद को लेकर जहां पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, वही जिला प्रशासन द्वारा भी मामले को संज्ञान में लेकर शो काज नोटिस जारी किया गया है। वाहन स्टैंड पार्किंग संचालन के ठेकेदार से घटना का पूरा ब्यौरा तलब किया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि कार्यालय कलेक्टर परिसर में वाहन स्टैंड पार्किंग संचालन करने के लिए मजहर कुरैशी हाजी अब्दुल जब्बार एंड संस इंटरप्राइजेज गली नंबर 5 सदर बाजार जबलपुर को ठेकेदारी दी गई है। निविदा की कंडिकाओं और शर्तों का पालन करने की सहमति के अनुबंध के साथ एक कार्यकाल पूरा करने के बाद आगामी एक वर्ष दिनांक 27 में 2023 से दिनांक 26 में 2024 तक के लिए प्रति माह की राशि में 10% वृद्धि करते हुए ठेके को स्वीकृति प्रदान की गई। पूर्व में ठेकेदार को निर्धारित प्रति माह राशि 67,999 जमा करनी होती थी। एक कार्यकाल के बाद 10% वृद्धि के उपरांत प्रति माह की राशि बढ़कर 74,799 रुपए प्रतिमाह हो गई है। जिसे ठेकेदार को नियमित रूप से जमा करना होता है। जिला प्रशासन द्वारा बाकायदा ठेकेदार को यह कार्य निविदा की कंडिकाओं और शर्तों के पालन को सुनिश्चित करने की आश्वासन के बाद प्रदान किया गया है। ठेकेदार द्वारा वाहन स्टैंड तथा पार्किंग की व्यवस्था के दौरान जो भी विवाद हुआ है, उसके पीछे हकीकत क्या है? प्रशासन यह जानने के बाद आगे के संचालन के संबंध में निर्णय लेगा।