रफीक खान
मध्य प्रदेश के जबलपुर में खजूरी खिरिया बाईपास में गुरुवार को रजा मेटल इंडस्ट्रीज शमीम कबाड़ी के गोदाम में हुए बम धमाकों के मामले में जबलपुर जोन के डीआईजी तुषार कांत विद्यार्थी ने ₹15000 का इनाम घोषित किया है। बम धमाके और उस दौरान दो लोगों की मौत के मामले में अधारताल पुलिस में शमीम, फहीम कबड्डी तथा सुल्तान को आरोपी बनाया है। इसमें फहीम तथा सुल्तान की गिरफ्तारी हो गई है और वह वर्तमान में 1 मई तक की पुलिस रिमांड पर है। जबकि शमीम कबाड़ी फरार है और उसका कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। शमीम की गिरफ्तारी पर उक्त इनाम दिया जाएगा।
थाना प्रभारी अधारताल विजय कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि दिनॅाक 25-4-2024 को हाजी समीम के कबाड में विस्फोट होने की जानकारी मिलने पर पहुंचा तो देखा कि विस्फोट के कारण कबाड़ के कारखाने की बिल्डिंग छत विक्षिप्त हो गयी, दीवारें गिर गयी हैं छत टूटकर यहां वहां बिखर गयी। घटना स्थल निरीक्षण एवं पूछताछ पर पाया गया कि हाजी शमीम कबाड वेयर हाउस के मालिक फहीम एवं उसके पिता हाजी शमीम एवं फहीम का अनुबंधकर्ता सुल्तान मिलकर हाजी शमीम कबाड राजुल सिटी के सामने कटनी रोड खजरी (चाटी) मे मिलकर मजदूरों से गोला बम के कबाड (स्क्रेप) का काम कराते थें, यह जानते हुए भी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है बिना सुरक्षा तथा सहायता के उपाय के तांबा, लोहा, बारूद अलग अलग कराते थे, और असुरक्षित स्थान पर असावधानी पूर्वक रखवाते थे। हाजी शमीम कबाड राजुल सिटी के सामने कटनी रोड खजरी (चाटी) में कबाड़/वेयरहाउस में विस्फोट होने से वहाँ काम कर रहे मजदूर भोलाराम भूमिया तथा खलील चच्चा की दिनांक 25/04/24 को दिन के लगभग 11.58 बजे विस्फोट होने से मृत्यु हो जाना पाये जाने पर आरोपी हाजी शमीम एवं हाजी फहीम दोनों निवासी सैफनगर रद्दीचौकी थाना गोहलपुर तथा सुल्तान पिता हबीब अली निवासी एचआईजी आनंदनगर थाना अधारताल के विरूद्ध दिनांक 26-4-24 को 513/2024 धारा 304, 120 बी भादवि तथा 3, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अपराध पंजीबद्द कर हाजी फहीम उम्र 37 वर्ष निवासी सैफनगर रद्दीचौकी थाना गोहलपुर तथा सुल्तान उम्र 29 वर्ष निवासी एचआईजी आनंदनगर थाना अधारताल को अभिरक्षा मे ंलेते हुये प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुये पूछताछ हेतु पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है। प्रकरण में फरार हिस्ट्रीशीटर शमीम की गिरफ्तारी हेतु हर सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गयी किन्तु गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। उक्त प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये फरार हिस्ट्रीशीटर शमीम को जो कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी/कर्मचारी गिरफतारी करेगा, करायेगा या ऐसी सूचना देगा जिससे आरोपी की गिरफतारी सुनिश्चित हो सकें, उसे पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर श्री तुषार कांत विद्यार्थी (भा.पु.से.) द्वारा 15,000/- रूपये (पन्द्रह हजार रूपये ) के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत करने की उद्घोषणा की गयी है। यदि सूचनाकर्ता चाहे तो उसका नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जावेगा।