विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर पर दर्ज FIR की खात्मा रिपोर्ट कोर्ट ने की खारिज, अक्टूबर 2020 में पड़ाव थाना पुलिस ने दर्ज किया था मामला - khabarupdateindia

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विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर पर दर्ज FIR की खात्मा रिपोर्ट कोर्ट ने की खारिज, अक्टूबर 2020 में पड़ाव थाना पुलिस ने दर्ज किया था मामला


Rafique Khan
मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर पर अक्टूबर 2020 में ग्वालियर के पड़ाव थाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के संबंध में प्रस्तुत की गई खात्मा रिपोर्ट को जिला अदालत की एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अक्टूबर 2020 में पड़ाव थाना पुलिस ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह प्रकरण पंजीबद्ध किया था। प्रकरण में आरोप था कि कोविद-19 गाइड लाइन के उल्लंघन के तहत नेताओं का जमावड़ा भारी पैमाने पर यहां पर किया गया है। प्रकरण में साक्षयों को भी शामिल किया गया था। यह तमाम साक्ष्य कोर्ट में भी प्रस्तुत किए गए। इस केस में फरियादी अधिवक्ता के रूप में आशीष प्रताप सिंह उपस्थित हुए और उन्होंने पूरा मामला न्यायालय को विस्तार से समझाया। इसके बाद अदालत में खात्मा रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया।

 जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि जिला अदालत की एमपी एमएलए कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ पड़ाव थाना पुलिस द्वारा लगाई खात्मा रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। दरअसल, अक्टूबर 2020 में ग्वालियर-चंबल संभाग में विधानसभा उपचुनाव कराए गए थे। जब चुनाव कराए गए थे, तब कोविड-19 का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा था। इस दौरान उपचुनाव में राजनेता हजारों की भीड़ इकट्ठा करके रैलियां कर रहे थे। जिससे कोविड-19 का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया था। इसको लेकर आशीष प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। जिसका संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने सभाओं पर रोक लगाते हुए कहा कि जो राजनेता कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पड़ाव थाना पुलिस ने 23 अक्टूबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 बी के तहत केस दर्ज किया। इस केस में आशीष प्रताप सिंह को फरियादी बनाया गया।