रफीक खान
भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया। CEC राजीव कुमार ने बताया कि देशभर में 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और चुनाव परिणाम देश भर में एक साथ 4 जून को घोषित होंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता समूचे भारत में प्रभावी हो गई है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, जिसमें जबलपुर समेत सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए वोटिंग की जाएगी।
CEC की प्रेस वार्ता का मुख्य अंश
* देश में 97 करोड़ मतदाता
* 55 लाख EVM का इस्तेमाल होगा
* 1.82 नए वोटर जो पहली बार मतदान करेंगे
* देशभर में 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं।
* चुनाव में 1.5 करोड़ कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं
* पुरुष – 49 करोड़ और महिला – 47 करोड़ वोटर
* 85 साल से ऊपर के लोग घर से वोट कर सकते हैं
* 82 लाख मतदाता 85 साल से ज्यादा उम्र के है।
* उम्मीदवारों को क्रिमिनल रिकॉर्ड बताना होगा।
* CEC ने चुनाव तैयारी को लेकर 800 DM और एसपी से चर्चा की
* 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता,
* 47.1 करोड़ महिला मतदाता
* 82 लाख मतदाता 85 साल से ज्यादा उम्र के..
* CEC बोले, देश के 12 राज्य में फीमेल वोटर मेल वोटर से ज्यादा
* कैंडिडेट को बताना होगा अपना अपराधिक रिकॉर्ड
* पैसा न बंट पाए, इस तरफ रहेगी सख्त नजर
* कैश ट्रांजेक्शन की जानकारी देंगे बैंक
* हर ज़िले में एक कंट्रोल रूम होगा।
* भारत के सभी एयरपोर्ट पर इनकम टैक्स चुनाव तक चेकिंग अभियान चलाएगा
* 2100 ऑब्जर्वर नियुक्त होंगे
7 चरणों में होंगे चुनाव
पहला चरण - 19 अप्रैल (102सीट)
दूसरा चरण - 26 अप्रैल (89सीट)
तीसरा चरण - 07 मई (94सीट)
चौथा चरण - 13 मई (96सीट)
पांचवा चरण - 20 मई (49सीट)
छठा चरण - 25 मई (57सीट)
सातवाँ चरण - 01 जून (57सीट)
मध्यप्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव
💥 पहला चरण:
🔹 19 अप्रैल 2024
🔹 6 सीट
👇
🔘 सीधी
🔘 शहडोल
🔘 जबलपुर
🔘 मंडला
🔘 बालाघाट
🔘 छिंदवाड़ा
💥 दूसरा चरण:
🔹 26 अप्रैल
🔹 7 सीट
👇
🔘 टीकमगढ़
🔘 दमोह
🔘 खजुराहो
🔘 सतना
🔘 रीवा
🔘 होशंगाबाद
🔘 बैतूल
💥तीसरा चरण:
🔹 7 मई
🔹 8 सीट
👇
🔘 मुरैना
🔘 भिंड
🔘 ग्वालियर
🔘 गुना
🔘 सागर
🔘 विदिशा
🔘 भोपाल
🔘 राजगढ़
💥 चौथा चरण:
🔹 13 मई
🔹 8 सीट
👇
🔘 देवास
🔘 उज्जैन
🔘 इंदौर
🔘 मंदसौर
🔘 रतलाम
🔘 धार
🔘 खरगोन
🔘 खंडवा
कलेक्टर ने किये शस्त्र लाइसेंस निलंबित
जबलपुर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया निर्विघ्न एवं शांति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने जिले के समस्त शस्त्रधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिये हैं ।
आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 की उप धारा (3) के तहत जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान उन शस्त्रधारियों को छोड़कर जिन्हें इस अवधि में शस्त्र रखने की अनुमति दी गई हो, जिले के समस्त शस्त्रधारियों के शस्त्र लायसेंस 16 मार्च से 6 जून तक की अवधि के लिये निलंबित किये जाते हैं । आदेश में ऐसे सभी शस्त्र लाइसेंस धारियों को अपने शस्त्र तत्काल संबंधित थाना अथवा वैध शस्त्र डीलर के यहां सेफ कस्टडी में जमा करने के निर्देश दिये गये हैं ।