Rafique Khan
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में गुरुवार को राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए तल्ख टिप्पणीयां की। हाईकोर्ट ने कहा कि पैरोल को एक तरह से मजाक बना कर रख दिया गया है। अब राम रहीम को हाईकोर्ट की बिना इजाजत के पैरोल ना दी जाए। साथ ही राम रहीम को 10 मार्च तक सरेंडर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। डेरा सच्चा सौदाप्रमुख राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने के मामले में गुरुवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में बिना अदालत की इजाजत के राम रहीम को पैरोल न दी जाए। राम रहीम की पैरोल 10 मार्च को समाप्त हो रही है ।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने हरियाणा सरकार से पूछा कि राज्य सरकार बताए कि डेरा प्रमुख राम रहीम की तरह अन्य और कितने कैदियों को इसी तरह से पैरोल दी गई? हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मामले की अगली सुनवाई पर जानकारी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। डेरा प्रमुख राम रहीम को दी जा रही पैरोल को एसजीपीसी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एसजीपीसी (SGPC)का कहना था कि डेरा मुखी राम रहीम के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं और इनमे उसे दोषी करार दे सजा भी सुनाई जा चुकी है। इसके बावजूद इसके हरियाणा सरकार डेरा मुखी को पैरोल दे रही है जो पूरी तरह से गलत है। लिहाजा डेरा मुखी को दी गई पैरोल को रद्द किया जाए।