कलेक्टर सहित निर्वाचन से जुड़े अफसरो के तबादले 5 जनवरी के बाद नहीं हो सकेंगे, चुनाव आयोग से लेना होगी पहले इजाजत - khabarupdateindia

खबरे

कलेक्टर सहित निर्वाचन से जुड़े अफसरो के तबादले 5 जनवरी के बाद नहीं हो सकेंगे, चुनाव आयोग से लेना होगी पहले इजाजत



Rafique Khan

एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव के हिसाब से प्रशासनिक सर्जरी करना शुरू कर दिया है, वही लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार कलेक्टरों को खदेड़ने और लोकसभा चुनाव के हिसाब से व्यवस्थित करने की योजना बना रही थी कि इसी बीच में चुनाव आयोग का फरमान आ गया। इसके मुताबिक अब 5 जनवरी के बाद कलेक्टर सहित निर्वाचन मामलों से जुड़े अफसरो का तबादला नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन कार्यो से जुड़े किसी भी अधिकारी का तबादला अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से करना अतिआवश्यक होगा तो चुनाव आयोग से इजाजत लेना पड़ेगी। इजाजत मिलने के बाद ही इन अफसरो के तबादले किए जा सकेंगे।


 जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम प्रारंभ हो गया है। 6 जनवरी को सूची का प्रारूप प्रकाशन होगा। इसके पहले 5 जनवरी तक सरकार अपने हिसाब से तबादले कर सकती है। इसके बाद कलेक्टर सहित मतदाता सूची के कार्य में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले करने से पहले आयोग की अनुमति लेनी होगी। यह व्यवस्था मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण पूरा होने तक रहेगी।  मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ इस कार्य से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे। इसकी परिधि में कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बूथ लेवल आफिसर आएंगे। 6 जनवरी से सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लेंगे। घर-घर संपर्क करेंगे और मृत, अनुपस्थित और स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करके उनके नाम सूची से हटाने की कार्यवाही करेंगे। अंतिम सूची 8 फरवरी को जारी होगी। बताया जाता है कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी 2024 तक कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक सहित अन्य सभी अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे, जिन्हें एक स्थान पर पदस्थ रहते हुए तीन वर्ष हो चुके हैं। इस अवधि की गणना 30 जून 2024 के अनुसार की जाएगी।